संक्षेप में
POSH अधिनियम, 2013 कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से सुरक्षा देता है। 10 या अधिक कर्मचारियों वाले हर कार्यस्थल पर आंतरिक समिति ज़रूरी है, और नियोक्ता को कर्मचारियों को इस कानून के बारे में जागरूक करना होता है। यह कोर्स यही काम आसान हिंदी में करता है।
POSH क्या है?
POSH का मतलब है कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम। कानून के अनुसार अनचाहा शारीरिक संपर्क, यौन संबंध की माँग, अश्लील टिप्पणी, अश्लील चीज़ें दिखाना या कोई भी अनचाहा यौन व्यवहार यौन उत्पीड़न है। नौकरी में फ़ायदे का लालच या नुकसान की धमकी देना, या काम का माहौल डरावना बनाना भी इसमें आता है।
यह कानून किसे सुरक्षा देता है?
कार्यस्थल पर काम करने वाली या वहाँ आने वाली हर महिला: स्थायी, अस्थायी, ठेके पर, दैनिक वेतन पर या प्रशिक्षु। कार्यस्थल का मतलब सिर्फ़ ऑफ़िस नहीं है। फैक्ट्री का फ़्लोर, गोदाम, साइट, कंपनी की गाड़ी और काम के सिलसिले में जाने वाली हर जगह इसमें शामिल है।
कोर्स में क्या सिखाया जाता है?
- आसान शब्दों में: यौन उत्पीड़न क्या है और क्या नहीं
- फैक्ट्री, गोदाम और फील्ड के असली उदाहरण
- शिकायत कैसे और किससे करें (आसान तरीका)
- शिकायत करने वाले के अधिकार और गोपनीयता
- कंपनी और प्रबंधन की ज़िम्मेदारियाँ
कोर्स की जानकारी
| अवधि | 15 मिनट |
|---|---|
| भाषा | हिंदी |
| रूप | वीडियो कोर्स, मोबाइल पर भी |
| किसके लिए | फैक्ट्री, गोदाम, लॉजिस्टिक्स, फील्ड और सिक्योरिटी स्टाफ़ |
| डिलीवरी | आपके LMS पर SCORM, या हमारा होस्टेड प्लेटफ़ॉर्म |
| कस्टमाइज़ | आपकी कंपनी की नीति, आंतरिक समिति के नाम और संपर्क |
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
POSH कानून क्या है?
POSH का पूरा नाम है कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013। यह कानून कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से बचाता है और शिकायत की व्यवस्था बनाता है।
यह कानून किन कर्मचारियों पर लागू होता है?
यह कानून स्थायी, अस्थायी, दैनिक वेतन, ठेके पर और प्रशिक्षु, सभी तरह से काम करने वाली महिलाओं को सुरक्षा देता है। फैक्ट्री, गोदाम, साइट और फील्ड, सभी कार्यस्थल इसमें आते हैं।
आंतरिक समिति (Internal Committee) कब बनानी होती है?
धारा 4 के तहत नियोक्ता को आंतरिक समिति बनानी होती है। 10 से कम कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों की शिकायतों के लिए जिला अधिकारी धारा 6 के तहत स्थानीय समिति बनाते हैं, इसलिए 10 या अधिक कर्मचारियों वाले हर कार्यस्थल पर आंतरिक समिति होनी चाहिए।
शिकायत कितने समय में करनी होती है?
धारा 9 के अनुसार शिकायत घटना के तीन महीने के भीतर लिखित रूप में करनी होती है। उचित कारण होने पर समिति यह समय तीन महीने और बढ़ा सकती है।
यह कोर्स कितना लंबा है और किस रूप में मिलता है?
यह 15 मिनट का वीडियो कोर्स है, पूरी तरह हिंदी में। इसे आपके LMS पर SCORM के रूप में या हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर चलाया जा सकता है, और मोबाइल पर भी देखा जा सकता है।
स्रोत
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